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यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, जानें तुरंत पाने के लिए क्या करना होगा |TV 10 Network

💍 यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान, जानिए नया ऑनलाइन प्रोसेस

शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं होती, बल्कि यह दो लोगों और दो परिवारों के बीच एक मजबूत कानूनी और सामाजिक रिश्ता भी बनाती है। इसी रिश्ते को सरकार की नजर में वैध बनाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब यूपी सरकार ने इस प्रक्रिया को पहले से काफी सरल बना दिया है।

✅ अब झंझट नहीं, घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन

पहले उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा झंझट भरा और समय लेने वाला काम था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे डिजिटली आसान बना दिया है। इसके लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।


🖥️ कहां से करें आवेदन?

आपको उत्तर प्रदेश सरकार की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है:

🔗 https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action


📄 आवेदन की प्रक्रिया – Step by Step

  1. वेबसाइट पर जाएं और “Marriage Registration” विकल्प पर क्लिक करें।

  2. ऑनलाइन फॉर्म भरें जिसमें पति-पत्नी का नाम, पता, शादी की तारीख और अन्य विवरण शामिल होते हैं।

  3. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें (PDF या JPG फॉर्मेट में)।

    • शादी की फोटो

    • दोनों का आधार कार्ड

    • गवाहों की जानकारी (कम से कम दो गवाह)

  4. फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट करें

  5. आवेदन के बाद आपको एक रसीद और आवेदन नंबर मिलेगा।


🏢 अगला स्टेप – ऑफिस विजिट कब और क्यों?

ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर किसी कार्यदिवस (Working Day) में अपने चयनित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर दस्तावेज वेरिफिकेशन कराना होगा।

वहां आपकी जानकारी चेक करने के बाद, उसी दिन या कुछ ही दिनों में आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।


💰 फीस कितनी है?

  • ऑनलाइन आवेदन की फीस ₹100 से ₹200 के बीच होती है।

  • पेमेंट ऑनलाइन किया जा सकता है।


📌 जरूरी सावधानियां

  • आवेदन भरते समय सभी डिटेल्स सही भरें

  • गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

  • यदि आवेदन रिजेक्ट हो गया तो आपको पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी।


📃 किन कामों में जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट?

  • पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने में

  • पति या पत्नी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में

  • बैंक, प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस जैसे मामलों में

  • कोर्ट में कानूनी सबूत के तौर पर


अब शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यूपी सरकार की ऑनलाइन सुविधा से यह काम अब बहुत आसान, तेज़ और पारदर्शी हो गया है। अगर आप हाल ही में शादीशुदा हैं और सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो तुरंत आवेदन करें और अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिलाएं।


📜 (डिस्क्लेमर)

यह लेख जन-सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। प्रक्रिया या लिंक में बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य जांचें। इस लेख में दी गई जानकारी की सटीकता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

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