उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्या होगा अगला कदम? जानिए संवैधानिक प्रावधान और संभावित प्रक्रिया
Jagdeep Dhankhar Resignation Update: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। 74 वर्षीय धनखड़ को मार्च 2025 में एंजियोप्लास्टी के लिए AIIMS दिल्ली में भर्ती कराया गया था और हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो जाने की घटना ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को सार्वजनिक किया।
उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(A) के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। अब बड़ा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर संविधान क्या कहता है? उनका कार्यभार कौन संभालेगा? और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा?
📜 उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर क्या कहता है संविधान?
संविधान में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे, मृत्यु या अयोग्यता की स्थिति के लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं। यहां जानिए प्रमुख अनुच्छेद:
🔹 अनुच्छेद 67(A):
इसके तहत उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दे सकते हैं। जगदीप धनखड़ ने इसी अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया है।
🔹 अनुच्छेद 89(2) और 91:
यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है, तो राज्यसभा के उपसभापति अस्थायी रूप से सभापति की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में यह जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह के पास होगी। लेकिन ध्यान रहे, वे केवल राज्यसभा की कार्यवाही चलाएंगे, उपराष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार और शक्तियाँ उनके पास नहीं होंगी।
🗳️ नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब तक होगा?
🔹 अनुच्छेद 68:
उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसका तात्पर्य है कि धनखड़ के इस्तीफे की तारीख से 6 महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा।
🔹 अनुच्छेद 66:
उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में अपेक्षाकृत कम जटिल होती है लेकिन बेहद संवेदनशील होती है।
🧑⚖️ क्या उपराष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने तक पद पर बने रह सकते थे?
हां, यदि उपराष्ट्रपति चाहें तो कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रह सकते हैं या फिर नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन यदि वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, जैसा कि धनखड़ ने किया है, तो यह विकल्प स्वतः समाप्त हो जाता है।
🛑 राष्ट्रपति का पद खाली होने पर क्या होता?
ध्यान देने वाली एक विशेष बात यह है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाते हैं और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो संविधान में इसकी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत संसद द्वारा कोई कानून या अंतरिम प्रावधान बनाया जा सकता है।
🖋️ इस्तीफे की चिट्ठी में क्या लिखा?
धनखड़ ने हाथ से लिखे पत्र में कहा –
“स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, जो संविधान के अनुच्छेद 67(A) के अनुसार है।”
उन्होंने यह इस्तीफा न केवल राष्ट्रपति को भेजा, बल्कि अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर भी साझा किया। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, मंत्रिपरिषद, और सांसदों का समर्थन और विश्वास के लिए आभार भी जताया।
📣 अब आगे क्या?
अब पूरा देश यह देखेगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या सत्तारूढ़ पार्टी किसी वरिष्ठ नेता को लाएगी या विपक्ष भी इस चुनाव में कोई बड़ा चेहरा उतारेगा? अगले कुछ सप्ताह इस राजनीतिक दौड़ के लिए बेहद अहम होंगे।
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(डिसक्लेमर)
यह लेख उपलब्ध समाचार और संविधानिक दस्तावेज़ों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी जनहित और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है। इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक राय या पक्षपात नहीं है। आप यदि कोई जानकारी, सुझाव या लेख साझा करना चाहते हैं तो कृपया info@tvtennetwork.com पर मेल करें या 7068666140 पर व्हाट्सएप करें। आपकी सामग्री को आपकी तस्वीर के साथ प्रकाशित किया जाएगा।