✅ खाद्य लाइसेंस को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान, पंजीकरण अनिवार्य: FSSAI पोर्टल से करें आवेदन
झांसी, 21 जुलाई — हवेली रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान सहायक आयुक्त खाद्य / अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने जानकारी दी कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों के लिए FSSAI लाइसेंस / पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
🌐 FSSAI के पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं जाकर FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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जिन खाद्य व्यवसायियों का सालाना टर्नओवर ₹12 लाख से कम है, वे रु. 100 प्रति वर्ष की दर से पंजीकरण करा सकते हैं।
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वहीं जिनका सालाना टर्नओवर ₹12 लाख से अधिक है, उन्हें रु. 2000 प्रति वर्ष की दर से लाइसेंस लेना होगा।
⚠️ लाइसेंस के बिना कारोबार पर सख्त कार्यवाही
पवन कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य व्यवसाय करना गैरकानूनी है और इसके लिए FSS ACT 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत –
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6 माह तक का कारावास
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रु. 5 लाख तक का जुर्माना
तक का प्रावधान है।
📞 शिकायत दर्ज करने के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध
अधिकारी ने आम जनता को खाद्य सामग्री में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए भी प्रेरित किया।
🔔 शिकायत के लिए उपलब्ध विकल्प:
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टोल फ्री नंबर: 1800 180 5533
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स्थानीय संपर्क (झांसी): सहायक आयुक्त (खाद्य) मोबाइल – 9454468654
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साथ ही, सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर विभाग द्वारा इन नंबरों की जानकारी चस्पा करवाई जा रही है ताकि ग्राहक गुणवत्ता से असंतुष्ट होने पर सीधे शिकायत कर सकें।
📢 अधिकारी की अपील
“हर खाद्य व्यवसायी से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण या लाइसेंस अवश्य कराएं। यह न केवल कानून का पालन है बल्कि उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक ज़िम्मेदारी भी है।”
– पवन कुमार, सहायक आयुक्त (खाद्य), झांसी
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